नई दिल्ली (New Delhi) . सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन नहीं हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के नियम के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने राजस्थान (Rajasthan)हाईकोर्ट के उस फैसले को दरकिनार कर दिया जिसमें गैर मान्यता प्राप्त से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन की इजाजत दी गई थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि वैसे तमाम संस्थान जो मेडिकल की शिक्षा देते हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त समझा जाना चाहिए. गत वर्ष सितंबर में हाईकोर्ट के इस आदेश को एमसीआई ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से इससे संबंधित प्रावधान की व्याख्या की है, वह पूरी तरह से गलत है. एमसीआई का प्रावधान स्पष्ट हैं कि गैर मान्यता प्राप्त से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन संभव नहीं है. माइग्रेशन के लिए दोनों कॉलेजों का मान्यता प्राप्त होना जरूरी है. इस मामले में एक छात्रा ने राजसमंद स्थित एक मेडिकल कॉलेज में एमएमबीएस कोर्स में दाखिला लिया था. इसके बाद में उसने एमसीआई से जोधपुर (Jodhpur) स्थित डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन का आग्रह किया लेकिन एमसीआई ने नियम का हवाला देते हुए उसके आग्रह को ठुकरा दिया था. इसके बाद छात्रा ने राजस्थान (Rajasthan)हाईकोर्ट ने रिट याचिका दायर की थी.