जबलपुर, 23 फरवरी . गोहलपुर थाना अतंर्गत नालबंद मोहल्ला में अवमानक एवं मिथ्याछाप चायपत्त्ती बाजार में बेचने वालें आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 22 पैकेट नकली चाय जब्त कर लिया है. पुलिस (Police) ने आरोपी दुकान चालक और संचालक के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज कर लिया है.
गोहलपुर थाना प्रभारी आरके गौतम से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी 38 वर्षीय विनोद धुर्वे ने लिखित शिकायत की, कि गत 25 जनवरी को नालबंद मोहल्ला गोहलपुर निवासी 58 वर्षीय शकील अहमद के अनवर टेंट हाउस दुकान में प्लेन पन्नी में पैक 22 पैकेट चायपत्त्ती मिली, जिसमें 9 पैकेट 250 ग्राम एवं 13 पैकेट 500 ग्राम वजनी रखे हुये थे, जिसमें से 4 पैकेट 500 ग्राम वालें सैम्पल के लिये गये एवं शेष 18 पैकटो एवं इलेक्ट्रानिक तौल मशीन जब्त कर लिया गया.
पूछताछ पर शकील अहमद ने बताया कि शालीमार चाय शॉप नंबर 3 असर्फी मंजिल बदलू रंगादी स्ट्रीट बाई कूला (डब्ल्यू) मुंबई (Mumbai) से उपरोक्त चाय के पैकटों को व्रâय करने की बात स्वीकार कर बिल बताया, जिसमें गत जनवरी को 500 ग्राम के 600 पैकेट पुन: शालीमार टी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बुलवाये जिनमें से 4 पैकेट सैम्पल के लिये गये और बाकी बचे पैकेटों को जब्त कर सैम्पलों की जांच के लिये राज्य खाद्य प्रयोग शाला भोपाल (Bhopal) भेजा गया. जांच रिपोर्ट में अवमानक एवं मिथ्याछाप लेख की जानकारी मिली. पुलिस (Police) ने आरोपी शकील अहमद एवं शालीमार चाय के संचालक के विरूद्ध धारा 420, 272, 273 एवं 26(2)(आईआई), 51, 52, 63 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है.