श्योपुर . जिले के बड़ौदा थाना क्षेत्र में अवैध डोडा चूरा बेचते पकड़े गए आरोपी को न्यायालय ने बुधवार (Wednesday) को दो वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव द्वारा की गई.
मीडिया (Media) सेल प्रभारी रिचा शर्मा ने बताया कि बड़ौदा थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल 2019 को पुलिस (Police) बड़ौदा के पठान मोहल्ला निवासी हमीद पुत्र रसीद खान को सामाखाड़ की पुलिया के पास से डोडा-चूर बेचते हुए पकड़ा था. हमीद के पास से पुलिस (Police) ने 1 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया था. पुलिस (Police) ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज करते हुए उसे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया.
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