Haryana

फरीदाबाद : युवती से गैंगरेप के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा

कोर्ट का फोटो

faridabad , 19 सितम्बर . युवती को बंधक बनाकर Gangrape करने वाले तीन युवकों को Tuesday अतिरिक्त सत्र judge ज्योति लांबा की कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी पर 60 हजार रुपए और दो अन्य पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में अतिरिक्त सत्र judge हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा सुनाई और उस पर 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.

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लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मुजेसर इलाके की रहने वाली 27 साल की युवती पलवल में एक स्पा सेंटर में काम करती थी. 22 दिसंबर 2021 को वह ऑटो से बल्लभगढ़ पहुंची और वहां से शाम करीब छह बजे वाईएमसीए चौक पहुंच गई. वहां सारन गांव में किराए पर रहने वाला राजू ऑटो चालक मिल गया. उसे महिला को ऑटो में बैठाकर जबरन अपने कमरे पर ले गया. वहां उसके दो अन्य साथी Mathura यूपी के गांव चांदपुर खुर्द निवासी नीरज और Rajasthan के Bharatpur निवासी रिंकू भी मौजूद था. तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर Gangrape किया था. मामले की सुनवाई करते हुए ज्योति लांबा की कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया. एक अन्य मामले में एसजीएम नगर थानाक्षेत्र में रहने वाली 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त सत्र judge हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई और उस पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. पीडि़ता के माता पिता मजूदरी करते हैं. 7 मई 2018 को पीडि़ता गली की दुकान से सामान लेेने गई थी. वहां सेक्टर 21 डी नियर सरकारी ट्यूबवेल के पास रहने वाला राजकुमार उर्फ राजा उससे काम करने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया. बाद में उसे शर्मा चौक छोडक़र फरार हो गया. कोर्ट ने राजा को दस साल की सजा सुनाई.

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/मनोज

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