
New Delhi, 19 सितंबर . दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाने के आरोपित आमिर जावेद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और सामने आए तथ्यों को देखकर प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत होते हैं.
आमिर जावेद के खिलाफ दिल्ली Police ने यूएपीए की धारा 43डी के तहत First Information Report दर्ज की थी. आमिर जावेद को 14 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली Police के मुताबिक उसे आईईडी के जरिए देश को कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बनाने की सूचना मिली थी. अज्ञात स्रोतों के जरिए आईईडी मंगाए गए थे. इसमें दिल्ली के ओखला, यूपी और Maharashtra के कई हिस्सों में सहयोगी थे.
इस साजिश को बेनकाब करने के लिए Mumbai के अलावा यूपी के Lucknow, प्रयागराज, रायBareilly और प्रतापगढ़ में एक साथ आपरेशन चलाया गया था. 14 सितंबर 2021 को कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी. शुरुआत में इस मामले में kota की टीम ने जान मोहम्मद शेख ऊर्फ कालिया को गोल्डन टेंपल ट्रेन से दिल्ली आने के दौरान गिरफ्तार किया था.
उसके बाद दिल्ली के ओखला से ओसामा ऊर्फ सामी, सराय काले खां से मोहम्मद अबू बकर, Prayagrajसे जीशान कमर और आमिर जावेद को Lucknowर से गिरफ्तार किया गया था. आमिर जावेद के पास से दो आईईडी, दो हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल के अलावा जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. इन सभी के खिलाफ 8 फरवरी, 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी.
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