
कटिहार, 18 सितंबर .समाहरणालय कटिहार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम-1995 के तहत गठित ‘‘जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति‘‘ तथा मैनुअल स्केवंजर रोजगार निषेध एवं पुर्नवास अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ‘‘जिला स्तरीय निगरानी समिति‘‘ की बैठक आयोजित की गई.
बैठक में पूर्व उप Chief Minister सह विधायक सदर तारकिशोर प्रसाद, बरारी विधायक विजय कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल, जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश एवं Police अधीक्षक जितेन्द्र कुमार, उप विकास आयुक्त सौरभ सुमन यादव, निदेशक डीआरडीए अनिकेत कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी संजय कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा समिति की सभी सदस्यगण तथा जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए.
उक्त जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के आयोजित बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनिय 1989 एवं नियम-1995 अन्तर्गत अप्रैल 2023 से अद्यातन तिथि तक कांडों की समीक्षा,Murder के मामले में पेंशन भुगतान की अद्यतन स्थिति, आरोप पत्र की समीक्षा, टीए/डीए की समीक्षा, विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यों की समीक्षा के साथ पीड़ित परिवारों को नियम-15 (1) के तहत उपलब्ध कराये जानेवाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं सदस्यगण से सूझाव प्राप्त किया गया.
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष कुल दर्ज कांडों की संख्या-48 के आलोक में 31 को मुआवजा की राशि का भुगतान किया गया है. आरोप पत्र के संर्दभ में आनलाईन पोर्टल पर दर्ज 182 मामले में से 133 काडों पर भुगतान की जा चुकी है. न्यायालय में उपस्थिति के दौरान कुल-27 गवाह को 588 रूपये प्रति व्यक्ति को टीए/डीए के रूप में भुगतान की गई है. विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत माह अगस्त तक न्यायालय में 918 केश लंबित है.
समीक्षा के क्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों/सदस्यगण एवं जिला पदाधिकारी द्वारा लंबित कार्यों में और तीब्रता लाने की निदेश दिया गया ताकि शेष बचे हुए पीड़ितों को मुआवजा की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जा सके.
/विनोद/गोविन्द
