Jammu & Kashmir

गलत ब्रांड और घटिया खाद्य सामग्री बेचने पर लगाया लाखों का जुर्माना

गलत ब्रांड और घटिया खाद्य सामग्री बेचने पर लगाया लाखों का जुर्माना

कठुआ, 15 सितंबर . न्यायनिर्णायक अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कठुआ रणजीत सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानकों अधिनियम-2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए निर्माताओं, थोक डीलरों और खुदरा विक्रेताओं सहित खाद्य व्यापार संचालकों के शिकायत मामलों पर 197,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

यह जुर्माना निर्णय अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 से संबंधित जिला कठुआ के विभिन्न ब्लॉकों के मामलों की कार्यवाही के दौरान दोषी व्यापारियों पर लगाया गया. उन्होंने उन्हें कानूनी नियमों का पालन करने की भी चेतावनी दी और कहा कि जिले के खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उसके तहत नियमों का पालन न करने पर आने वाले समय में और अधिक सख्ती से निपटा जाएगा. गौरतलब हो कि एफएसएस अधिनियम-2006 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था ताकि उपभोक्ताओं को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन प्रदान किया जा सके.

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