
Gwalior, 19 सितम्बर . विशेष judge निवेश जायसवाल ने 11 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ पकड़े आरोपी भूपेन्द्र सिंह सिकरवार को पांच वर्ष के कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है.
अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने Tuesday को बताया कि घटना 18 फरवरी 2020 को डबरा थाना क्षेत्र की है, जब उपनिरीक्षक दिलीप समाधिया को मुखबिर से सूचना मिली कि भितरवार मार्ग से एक मोटरसाइकिल सवार गांजा लेकर आ रहा है. तब उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार युवक की रोककर बैग की तलाशी ली. उसमें से 11 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ.
