
Kolkata , 19 सितंबर . कुर्मी समुदाय को West Bengal में एससी एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग पर लगातार किए जा रहे रेल रोको आंदोलन को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया है. दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों पर कुर्मी समुदाय ने अनदेखी का आरोप लगाया है. इसके बाद राज्य में कई बड़े आंदोलन हुए हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और Railwayपटरियों को जामकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. राजकीय रेल Police ने कई मामले दर्ज किए हैं. इस संबंध में Tuesday को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य judge न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम और कल्याणमय बनर्जी की खंडपीठ ने साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह का ट्रेन और सड़क जाम कर प्रदर्शन पूरी तरह से और संवैधानिक है. इसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं. हालांकि इसके बाद कुर्मी समुदाय ने इस तरह के आंदोलन बंद करने की घोषणा की है.
