Bihar

हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवान कारावास एवं आर्थिक दण्ड की सजा

सिविल कोर्ट पूर्णिया

पूर्णियां, 15 सितंबर . पूर्णिया के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र judge अतुल कुमार सिंह नेMurder के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवान कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है. मामला रौटा थाना कांड संख्या 07/2003 पर आधारित था. सजा पाने वाले अभियुक्त पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र के बड़ा टोला मझोक निवासी आरिफ (63) और अब्दुल हक (73) है.

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घटना 28 जनवरी 2003 की है. कुर्बान अली को इलाज करने के बहाने अभियुक्त आरीफ ने दिन के 11:00 बजे घर से बुलाकर ससुराल नंदनीयां गांव ले गया. वहां अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर कुर्बान अली को लाठी, डंडा व गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. तत्काल उसे रेफरल अस्पताल रौटा ले जाया गया. जहां से उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान अस्पताल में ही Police ने उसका बयान ले कर उपरोक्त मुकदमा दर्ज किया. इलाज के ही दौरान कुर्बान अली की मौत हो गई. घटना का कारण पुरानी दुश्मनी बतलाया गया है.

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इस मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई. गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के बाद दोनों अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई. इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राहुल राजा संचालित कर रहे थे.

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/ नंदकिशोर/ चंदा

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