उदयपुर (Udaipur). राजस्थान (Rajasthan)अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम जयपुर (jaipur)के निर्देशानुसार राष्ट्रीय निगम योजनाओं अन्तर्गत अजा, अजजा, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 31 दिसंबर तक आमंत्रित किये गये है. आवेदक ई-मित्र पर अपनी एसएसओ आईडी से आवेदन कर सकता है.
निगम के परियोजना प्रबंधक मान्धाता सिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत जिले में आवंटित लक्ष्य 385 को ऋण प्रदान करते के लिए आवेदन आंमत्रित किये गये हैं. इन योजनाओ में निगम मुख्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर (4 से 6 प्रतिशत) पर ऋण के लिये आवेदन कर लाभ लिया जा सकता है एवं अनुसूचित जाति के लिये यदि बीपीएल हो या निर्धारित आय 60 हजार रूपये हो तो अधिकतम 10 हजार रुपये देय होगा.
पात्रता
उन्होंने बताया कि ऋण आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक उदयपुर (Udaipur) जिले का मूल निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र हो, उम्र 18 से 60 वर्ष तक के मध्य हो, आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. आवेदक किसी ऋणदात्री संस्था का ऋणी नही होना चाहियें. (स्वघोषणा लगानी होगी) आवेदक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार कार्ड की प्रति (भामाशाह फार्म से सत्यापन), स्वघोषित/सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन हेतु कोई आय सीमा नही अनुसूचित जाति व अन्य पिछडा वर्ग हेतु 3 लाख वार्षिक आय, अनुसूचित जनजाति हेतु शहरी क्षेत्र मे 1.20 लाख व ग्रामीण क्षेत्र के लिये 0.98 लाख वार्षिक आय निर्धारित है.