
लूट के आरोपी की गोली लगने से हुई थी मौत
faridabad , 19 सितम्बर . Police के साथ मुठभेड़ में लूटपाट के आरोपित बबलू उर्फ बलविंदर उर्फ बलराम की गोली लगने से मौत के मामले में थाना धौज Police ने क्राइम ब्रांच प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफMurder का मामला दर्ज किया है. इस बाबत बबलू के पिता रमेश पुत्र देवी राम नंबरदार की ओर से शिकायत दी गई, जिसमें Tuesday कोMurder का मामला दर्ज कर स्वजन को First Information Report की प्रति दी.
इसमें मुकदमा नंबर 251, तिथि 19 सितंबर-2023 दर्ज है और आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है.Murder का मुकदमा दर्ज करने को लेकर Monday सुबह पाखल गांव के बारात घर में ग्रामीणों ने पंचायत की थी. इस दौरान सर्वसम्मति से 35 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी की ओर से पंचायत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप सिंह ने फोन से Police आयुक्त राकेश कुमार आर्य से बात की कर Policeकर्मियों परMurder का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. इसके बाद ग्रामीण देर शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से दिल्ली उनके आवास पर मिले.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा जो सच्चाई होगी उसी अनुसार कार्रवाई होगी. इधर केंद्रीय राज्य मंत्री से बात करने के बाद ग्रामीण रात को धौज थाने पहुंचे और Policeकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी, पर रात को यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. पंचायत में विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक नगेंद्र भडाना, जिला परिषद सदस्य हरिंदर भडाना, आम आदमी पार्टी के नेता धर्मबीर भड़ाना, पाली के सरपंच रघवर प्रधान, पाखल के सरपंच वेदपाल, मोहब्बताबाद के सरपंच वीरेंद्र, पावटा के सरपंच बीरू, मांगर से सुक्की सरपंच ने अपनी-अपनी बात रखी थी और सभी की सहमति बनी कि इसमें Police के खिलाफMurder का मुकदमा दर्ज किए बिना शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे.
Police कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ही ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करेंगे. बता दें कि क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 की टीम की Saturday आधी रात के बाद पावटा गांव में लूटपाट के आरोपित बबलू और उसके साथ मौजूद अनूप उर्फ छलिया व अरविंद लाला के साथ मुठभेड़ हुई थी. आरोपितों की ओर से चली गोली Police की गाड़ी पर लगी थी और जवाबी कार्रवाई में चली गोली बबलू को लगी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी. बाकी दोनों आरोपितों अनूप उर्फ छलिया तथा अरविंद लाला को गिरफ्तार कर लिया था. अनूप डबुआ कालोनी faridabad का रहने वाला है, वह नरेश भांकरी कीMurder के आरोप में जेल में बंद था और अभी जमानत पर बाहर आया था, जबकि अरविंद के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. अब अनूप ओर अरविंद दोनों को छोड़ दिया गया है.
मृतक आरोपित बबलू के खिलाफ थाना मुजेसर, थाना सारन, थाना सेक्टर-58 में लूट, झपटमारी, अवैध हथियार व लड़ाई झगड़े के चार मुकदमे दर्ज हैं. इनमें एक मामले में बबलू वांछित था. बबलू के स्वजन और ग्रामीणों का विरोध यह था कि Police ने जानबूझ कर बबलू पर गोली चलाई और उसकीMurder की, जबकि वो उसे जिंदा भी गिरफ्तार कर सकती थी.
/मनोज
