
सीधे पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब नहीं होगा
Guwahati , 12 सितंबर . पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत दास ने विधानसभा के शरदकालीन सत्र के बीच पंचायत अधिनियम में संशोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पंचायत एक्ट में संशोधन पर मंत्री रंजीत दास ने कहा कि ग्राम पंचायत में राजनीतिक दलों का प्रभाव अब से नहीं होगा.
अब से पंचायत अध्यक्ष का सीधे चुनाव भी नहीं होगा. जीतने वाले वार्ड सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे. संशोधन के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव को ढाई साल तक नहीं आने दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि छह महीने बाद अन्य लोगों के एक वर्ग द्वारा उन सदस्यों या अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिन्हें लोगों द्वारा सीधे चुना गया है. यह लोकतंत्र के खिलाफ है और अच्छा संकेत नहीं है.
विधेयक को विधानसभा के शरदकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. विधायकों के बहुमत का समर्थन मिलने पर यह बिल कानून बन जाएगा.
/ श्रीप्रकाश
