
jaipur, 18 सितंबर . देश की घुमन्तु जनजातियों के लिए आपराधिक जनजातीय अधिनियम, 1871 द्वारा आपराधिक जातियां घोषित किये जाने संबंधी कानून को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा 31 अगस्त, 1952 को उन्मूलन किये जाने के उपलक्ष्य में State government द्वारा राज्य में प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को ‘विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस’ की घोषणा की गई है.
इस संबंध में डॉ समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा आदेश जारी किया गया है.
/आकाश
