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स्पेशल लाभ नहीं लेने वालों को सामान्य वर्ग में शामिल कर पुन: सूची बनाए

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jaipur, 19 सितंबर . Rajasthan हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती-2022 के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए हैं कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य श्रेणी से अधिक अंक हासिल किए हैं और विशेष लाभ नहीं लिए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में मानते हुए वर्गवार पुन: लिस्ट बनाए. वहीं इस सूची में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए टाइप टेस्ट आयोजित करें. ऐसा करने के बाद यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग या अपने वर्ग की मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाए. इस दौरान यदि पूर्व में नियुक्ति पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कट ऑफ लिस्ट में शामिल नहीं होते है और खाली पद उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश महिपाल यादव व एक हजार से अधिक याचिकाकर्ताओं की पचास से अधिक याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिकाओं में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी व अन्य ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 5 अगस्त, 2022 को हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट, न्यायिक अकादमी और विधिक सेवा प्राधिकरण में एलडीसी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. वहीं हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से लिखित परीक्षा आयोजित कर गत एक मई को टाइप टेस्ट के लिए सफल अभ्यर्थियों की वर्गवार कट ऑफ लिस्ट जारी की. जिसमें एससी, ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर, एमबीसी नॉन क्रीमीलेयर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सामान्य वर्ग से अधिक आई. याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी है, जो अपने वर्ग की मेरिट लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके अंक सामान्य वर्ग से अधिक हैं. ऐसे में उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल करते हुए टाइप टेस्ट में शामिल किया जाए.

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/ईश्वर

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