UDAIPUR

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास

Udaipur. घर से स्कूल में पढ़ने गई 16 साल की बालिका का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम एक के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढय ने अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

पीड़िता के पिता ने कोटड़ा थाने में 6 अप्रेल 2022 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी 16 साल की बालिका दोपहर ढाई बजे स्कूल गई थी. सभी बच्चे वापस आ गए, लेकिन वह नहीं पहुंची. अगले दिन वह पिता को रास्ते में मिली, जिसने बताया कि उनके घर पर महीने भर पहले बाथरूम का काम चला था, जहां मजदूरों के साथ अभियुक्त विकास उर्फ विक्रम पुत्र देवीलाल गमार निवासी खणीघाटी, साबरकांटा भी आता था.

  छात्र द्वारा आत्महत्या : प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज, APO

घटना के दिन वह मदरसे में पढ़ने जा रही थी तभी उसे आरोपी विकास मिला, जो उसे कंडी के उपर पहाड़ी पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया. Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 12 गवाह और 22 दस्तावेज पेश कर अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्ध करने में सफल रहे. दोनों पक्षों की बहस एवं दलीलें सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को दुष्कर्म के मामले में दोषी माना और दस साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

न्‍यूज अच्‍छी लगी हो तो कृपया शेयर जरूर करें
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top

ताजा खबरों के लिए हमारा ग्रुप ज्‍वाइन करें


This will close in 0 seconds