Udaipur. घर से स्कूल में पढ़ने गई 16 साल की बालिका का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम एक के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढय ने अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
पीड़िता के पिता ने कोटड़ा थाने में 6 अप्रेल 2022 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी 16 साल की बालिका दोपहर ढाई बजे स्कूल गई थी. सभी बच्चे वापस आ गए, लेकिन वह नहीं पहुंची. अगले दिन वह पिता को रास्ते में मिली, जिसने बताया कि उनके घर पर महीने भर पहले बाथरूम का काम चला था, जहां मजदूरों के साथ अभियुक्त विकास उर्फ विक्रम पुत्र देवीलाल गमार निवासी खणीघाटी, साबरकांटा भी आता था.
घटना के दिन वह मदरसे में पढ़ने जा रही थी तभी उसे आरोपी विकास मिला, जो उसे कंडी के उपर पहाड़ी पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया. Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.
सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 12 गवाह और 22 दस्तावेज पेश कर अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्ध करने में सफल रहे. दोनों पक्षों की बहस एवं दलीलें सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को दुष्कर्म के मामले में दोषी माना और दस साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
