भोपाल (Bhopal) . सोशल मीडिया (Media) में यह खबर प्रसारित हो रही है कि काम करने वाली हर महिला को पुलिस (Police) स्टेशन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सुरक्षा की खातिर पुलिस (Police) उनकी आवाजाही पर नजर रखेगी. महिलाओं को फिर से बेड़ियों में बांधा जा रहा है. लेकिन यह गलत है.
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुलिस (Police) अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के बेटे-बेटियां गुम नहीं होने चाहिए. ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि रोजगार से संबंधित कार्य के लिए प्रदेश, जिले और ग्राम पंचायत से बाहर जाने वाले युवाओं का पंजीयन किया जा सके. उनका मोबाइल नंबर पंजीबद्ध किया जाए.
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने निर्देश दिए कि काम के लिए ग्राम पंचायत से बाहर जाने वाले बेटा-बेटियों का पंजीयन ग्राम पंचायत में और प्रदेश के बाहर जाने वाले बेटे-बेटियों का पंजीयन जिला स्तर पर किया जा सके. इस कार्य में पुलिस (Police) विभाग मुख्य भूमिका में रहेगा. अन्य विभागों के समन्वय से यह कार्य किया जाएगा.
बयान में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई जाएगी ताकि जिले या प्रदेश के बाहर गए बेटा-बेटी किसी परेशानी में आएं तो उनकी त्वरित मदद की जा सके. बेटा-बेटी भी संपर्क कर अपनी परेशानी से पुलिस (Police) या संबंधित विभाग को अवगत करा सकें. गुमशुदगी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके.