121 किलो चंदन बरामदगी मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Udaipur. धानमंडी थाना क्षेत्र के कारवाड़ी में गत दिनों बरामद 121 किलो चंदन मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी की ओर से पेश अग्रिम जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया. धानमंडी थाना Police एवं डीएसटी टीम ने गत 4 जुलाई को शाम करीब छह बजे कारवाड़ी पहुुंचे.

इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति चंदन की लकड़ी का अवैध व्यापार अपने घर में करता है. उसके मकान पर चंदन की लकड़ी आई हुई है. Police की टीम दिलावर के मकान पर पहुंची, मकान का गेट बंद था, जिसे खुलवा कर मकान के अंदर पहुंचे. इस दौरान Police को देखकर दिलावर खान व इसका भाई अकरम खान पुत्र अल्ला बक्ष निवासी कारवाड़ी फरार हो गए. मौके पर एक नाबालिग मिला, जिससे पूछताछ की तो उसने कहा कि मकान में पड़े कट्टे उन्हीं के हैं. उसके पिताजी दिलावर व चाचा अकरम चन्दन की चोरी कर लाते हैं. वह स्वयं अपने पिता व चाचा के साथ पिछले 5-7 महीने से लकड़ी तोलने व भराई, छिलाई का काम कर रहा है.

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Police ने मौके से अवैध चंदन की नमी युक्त लकड़ी 110 किलो व चंदन की नमी युक्त लकड़ी का बुरादा, छिलके का 11 किलो बरामद किया. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मोहम्मद अकरम पुत्र अहमद बक्स निवासी कारवाड़ी की ओर से यहां न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसे न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया. साथ ही न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि मामले के अनुसंधान अधिकारी आरोपी को बिना नोटिस दिए गिरफ्तारनहीं करेगा.

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