भाजपा ने चुनाव आयोग से की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिकायत

– Chief Minister के प्रति जीतू पटवारी की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन, कार्रवाई करे आयोग: भाजपा

Bhopal , 1 मई (Udaipur Kiran) . भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस में Chief Minister डॉ. मोहन यादव के बारे में की गई टिप्पणी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग से की है. भाजपा ने Wednesday को अपनी शिकायत के साथ जीतू पटवारी की प्रेस कांफ्रेंस का वीडियो भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा है.

भाजपा के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल, न्यायिक एवं निर्वाचन विभाग के प्रभारी मनोज द्विवेदी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी गई लिखित शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया जोबट में Gangrape पीड़िता के घर अनेक लोगों के साथ गए थे. दोनों कांग्रेस नेताओं ने Gangrape पीड़िता के परिजनों के साथ अपने फोटो सोशल Media पर शेयर करते हुए उनकी पहचान सार्वजनिक की थी. इस मामले में जीतू पटवारी के खिलाफ धारा 228 ए भारतीय दंड विधान, 23 पास्को एक्ट एवं 74 जेजे एक्ट का केस दर्ज किया गया है. इसी मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी हताशा पत्रकारों के समक्ष Chief Minister डॉ. मोहन यादव एवं उनकी सरकार के खिलाफ अनर्गल और भड़काऊ वक्तव्य देकर प्रकट की है.

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शिकायत में कहा गया है कि जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता में यह भी आरोप लगाया कि जोबट में रेप भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है, जो कि पूर्णत: आधारहीन एवं तथ्यहीन है तथा चुनाव के समय पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास है. जीतू पटवारी ने यह भी वक्तव्य दिया है कि Madhya Pradesh से दो लाख बहनें गायब हो गई हैं और रोज 17 दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, जो कि मनगढ़ंत और सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है.

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की गई शिकायत में कहा गया है कि जीतू पटवारी ने Chief Minister जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे प्रदेश की जनता में आक्रोश है तथा यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. अत: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जाएं तथा उनके द्वारा आचार संहिता लागू रहने तक सार्वजनिक वक्तव्य देने पर रोक लगाई जाए.

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(Udaipur Kiran)

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