रिश्ते में साली लगने वाली पीडिता से दुष्कर्म, अभियुक्त जीजा को सजा

दुष्कर्म, अभियुक्त जीजा को सजा

jaipur, 20 अप्रैल (Udaipur Kiran) . पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने रिश्ते में साल लगने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में इस तरह की घटनाएं बढती जा रही हैं. यदि अदालत की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखी गई तो इससे उनके हौंसले बुलंद होंगे और अपराध की पुनरावृत्ति होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 22 अप्रेल, 2022 को पीडिता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह भीख मांगकर परिवार का जीवन यापन करता है. शाम के वक्त अभियुक्त आया और पीडिता को दुकान से सामान दिलाने की कहकर अपने साथ ले गया. इसके कुछ देर बाद पीडिता रोती हुई आई और कहा कि अभियुक्त ने सूने प्लॉट में ले जाकर दुष्कर्म किया. जब उसकी पत्नी ने देखा तो पीडिता के सलवार पर खून लगा हुआ था. जब लोगों ने अभियुक्त को पकडने की कोशिश की तो वह वहां से भाग गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए Police ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीडिता ने भी अपने साथ हुए अपराध के बारे में अदालत को जानकारी दी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीडित पक्ष ने पैसे हडपने के लिए उसे प्रकरण में फंसाया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा से दंडित किया है.

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(Udaipur Kiran) /पारीक

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