प्रयागराज, 06 मई (Udaipur Kiran) . प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने के मामले की सुनवाई जारी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह तीनों आरोपितों की आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी की सुनवाई कर रहे हैं. सुनवाई सात मई Tuesday को भी होगी.
आजम खां, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है. जिसे आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी में चुनौती दी गई है.
मालूम हो कि Assembly Elections 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे. प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनकी जन्मतिथि फर्जी होने की शिकायत की. कहा कि वह चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष के नहीं थे. फर्जी आयु प्रमाणपत्र बनाकर चुनाव लडा है. इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए. इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया.
Supreme court से भी अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली. अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है और नगर निगम Lucknow से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितम्बर 1990 दर्ज है. आजम खां सहित तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.
(Udaipur Kiran) /आर.एन/दिलीप