New Delhi, 15 अप्रैल (Udaipur Kiran) . Supreme court ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 27 फरवरी को एम्स को निर्देश दिया था कि वो प्रबीर पुरकायस्थ के स्वास्थ्य की जांच करें. 22 जनवरी को न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने Supreme court से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले लिया था.
इस मामले में अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन चुके हैं. पटियाला हाउस कोर्ट अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है. Supreme court ने 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली Police को नोटिस जारी किया था. 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका निराधार है. प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली Police ने 03 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए. 03 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था जिसके बाद दिल्ली Police ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.
(Udaipur Kiran) /संजय/आकाश