हाई कोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के आउट सोर्स कर्मचारियों को काम पर रखने के दिये निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट.

नैनीताल, 27 अप्रैल (Udaipur Kiran) . हाई कोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के आउट सोर्स कर्मचारियों को फिलहाल काम पर रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने विवि से पूछा है कि नियमित चयन के माध्यम से पदों को भरने के लिए विज्ञापन कब तक निकाला जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, अगली सुनवाई तक बताएं, तब तक याचिकाकर्ता अस्थाई कर्मी के रूप में काम करते रहेंगे. आयुर्वेदिक विवि की ओर से उपनल, पीआरडी एवं अन्य माध्यमों से आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी. मार्च में समयावधि पूरी होने के बाद कर्मचारियों को हटा दिया गया. इसके बाद से कर्मचारी आंदोलनरत हैं. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो एकलपीठ से उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिली तो उन्होंने विशेष अपील दायर की.

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मुख्य judge रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए विवि को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

(Udaipur Kiran) / लता नेगी/प्रभात

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