इंदौरः दुकानों में प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बिना आदेश खोलने पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इंदौरः दुकानों में प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बिना आदेश खोलने पर दो लोगों के खिलाफ First Information Report दर्ज

इंदौर, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) . जिला प्रशासन द्वारा द्वारा फटाखा दुकानों एवं अन्य दुकानों द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं करने पर लगाई सील को बिना सक्षम आदेश के खोले जाने पर Thursday को दो व्यक्तियों के खिलाफ First Information Report दर्ज की गई है.

एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि Collector आशीष सिंह के निर्देशानुसार Indore जिले में एक दिन पहले यानी Wednesday को जिला प्रशासन की टीम द्वारा फटाखा दुकानों एवं अन्य दुकानों द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं करने पर इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई थी. उन्होंने बताया कि प्रशासन की टीम द्वारा सील की गई दुकानों का Thursday को पुनः निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि घनश्यामदास पुत्र नानकराम एवं जय प्रकाश पुत्र सुरेश सुख्यानी की फटाका दुकानों की प्रशासन द्वारा लगाई गई सील को बगैर सक्षम आदेश के खोला गया है, जो विस्फोटक अधिनियम के विरुद्ध एवं शासकीय कार्य में बाधा के रूप में माना जाकर उक्त दोनों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा थाना तेजाजी नगर में First Information Report दर्ज कराई गई है.

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(Udaipur Kiran)

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