चित्तौड़गढ़ : चित्तौड़गढ़ के सदर थाना के तत्कालीन थाना अधिकारी और वर्तमान में Udaipur के हिरण मगरी थाने में नियुक्त थानाधिकारी दर्शन सिंह को गिरफ़्तार करने के निर्देश विशेष न्यायालय एनडीपीएस-दो ने दिए हैं. न्यायालय ने सीबीएन चित्तौड़गढ़ को दर्शन सिंह को आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार, एनडीपीएस से जुड़े एक प्रकरण में एक अभियुक्त की जमानत अर्जी न्यायालय ने चौथी बार खारिज कर दी. अभियुक्त को 30 जून 2021 को अवैध डोडा-चूरा के साथ गिरफ़्तार किया गया था. इस प्रकरण में जब्ती अधिकारी दर्शन सिंह न्यायालय द्वारा बार-बार तलब करने पर भी बयान के लिए पेश नहीं हो रहे हैं.
अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और न्यायालय ने इससे पहले भी तीन बार उसकी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर चुका है. बचाव पक्ष की दलील है कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे अब तक केवल इसलिए जमानत नहीं मिल पा रही है कि जब्ती अधिकारी दर्शन सिंह के बयान नहीं हो पा रहे हैं.
मामले में न्यायालय ने दर्शन सिंह के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी करते हुए कहा कि दर्शन सिंह को आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश किया जाए. आगामी पेशी एक नवंबर को निर्धारित की गई है.