कानपुर: सपा विधायक इरफान मामले में कानपुर न्यायालय सुना सकता है फैसला

कानपुर: सपा विधायक इरफान मामले में Kanpur न्यायालय सुना सकता है फैसला

कानपुर,20 अप्रैल (Udaipur Kiran) . समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी मामले में Saturday को Kanpur न्यायालय फैसला सुना सकता है. यह जानकारी एडीजीसी भास्कर ने दी. हालांकि अब तक छह बार फैसला टल चुका है.

जाजमऊ में नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपडी में आग लगाने के मामले में Saturday को Kanpur एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने आरोपित विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान को महाराजगंज जेल से तलब किया है.

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डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि मामले में Police पहले विधायक व उनके भाई और इस मामले के अन्य आरोपित शौकत पहलवान, इजराइल आटा वाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है.

इस मामले में अब तक 18 गवाह पेश किए जा चुके हैं, जबकि बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए गए हैं. सभी की गवाही पूरी होने के बाद मुकदमा फैसले तक पहुंचा है. हालांकि बीते छह बार किसी न किसी वजह से न्यायालय ने फैसले की तारीख आगे बढ़ा दिया.

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सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में सामान्य Lok Sabha चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है. सुरक्षा के मद्देनजर Police बल की तैनाती की गई है. हालांकि यह भी हो सकता है कि विधायक की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने की उम्मीद है.

(Udaipur Kiran) / राम बहादुर/मोहित

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