शराब तस्कर को पांच साल के कारावास की सजा

अभियुक्त को जेल ले जाती Police
अभियुक्त को जेल ले जाती Police

भागलपुर, 20 अप्रैल (Udaipur Kiran) . उत्पाद कोर्ट 2 और एडीजे 12 में Saturday को शराब तस्करी मामले में एक अभियुक्त को 5 साल की कारावास और एक लाख रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई. वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई.

उल्लेखनीय है कि नवगछिया से दो कार काफी तेजी से पूर्णिया की ओर से खगड़िया जा रही थी. Police को कुछ शक हुआ और दोनों कार को नवगछिया टोल प्लाजा के पास रोका गया तो दोनों कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुआ था, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया. यह जानकारी एपीपी भोला प्रसाद मंडल ने दी.

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(Udaipur Kiran) /बिजय

/चंदा

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