मुरैना: गांजा तस्कर को एक वर्ष की सजा

मुरैना, 02 मई (Udaipur Kiran) . षष्ठम अपर सत्र न्यायालय मुरैना द्वारा Thursday को गांजा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को एक वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक इन्द्र सिंह गुर्जर ने की है.

अभियोजक के अनुसार, घटना दो साल पुरानी है. थाना बामौर Police को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति बुद्धिपुरा के पास गांजा लेकर खड़ा है. उक्त सूचना के आधार पर मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राममूर्ती पुत्र प्रयाग सिंह रावत निवासी गाँव टुडीला थाना जौरा का होना बताया. जिसकी तलाशी में 4 किलो 500 ग्राम गांजा मिला. जिसकी मौके पर संपूर्ण कार्यवाही कर चालान पेश किया गया. साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर गांजा तस्कर को एक वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा दी है.

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(Udaipur Kiran)

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