खनन निदेशक मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मई को

हाईकोर्ट नैनीताल.

-State government दस दिन में पेश करे रिपोर्ट

नैनीताल, 04 मई (Udaipur Kiran) . हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित राज्य के खनन निदेशक एसएल पैट्रिक पर लगे आरोपों की CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए State government से इस मामले में दस दिन के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ ही CBI को निर्देश दिया है कि वे आरोपों का परीक्षण कर बताएं कि खनन निदेशक एसएल पैट्रिक पर लगे आरोप CBI जांच के योग्य हैं या नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 मई निर्धारित की गई है . मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई.

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याचिकाकर्ता ओमप्रकाश तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने खनन पट्टे की लीज के लिये आवेदन किया था . इस मामले में खनन निदेशक ने सितम्बर 2021 में दो लाख व अक्टूबर 2021 में 3 लाख रुपये मांगे. लेकिन उन्हें खनन की लीज नहीं दी गई . अक्टूबर 2022 में वे खनन निदेशक से पुनः मिले . किन्तु तब हाई कोर्ट ने State government की खनन नीति को निरस्त कर दिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश को Supreme court द्वारा खारिज करने के बाद उन्होंने खनन निदेशक से पुनः वार्ता कर खनन की लीज देने अथवा पैंसे लौटाने की मांग की. लेकिन उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई. इस मांग को उन्होंने खनन निदेशक के मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भेजा, जिसमें याची व खनन निदेशक के मध्य चैटिंग हुई है. इसी चैटिंग के आधार पर खनन निदेशक के खिलाफ कैंट कोतवाली थाना Dehradun में 12 अप्रैल 2024 को First Information Report दर्ज हुई. जहां खनन निदेशक एस एल पैट्रिक ने भी ओम प्रकाश तिवारी के खिलाफ First Information Report दर्ज की है.

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याचिकाकर्ता ने इस क्रॉस First Information Report को रद्द करने और मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने कोर्ट खनन निदेशक के साथ व्हाट्सएप चैट की स्क्रीन शॉट भी दी हैं. कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीन शॉट की प्रति CBI को देने के भी निर्देश दिए हैं.

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(Udaipur Kiran) /लता नेगी/रामानुज

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