बारामूला में नार्काे एक्ट के तहत एक कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति जब्त

बारामूला, 2 मई (Udaipur Kiran) . बारामूला जिले में नार्काे एक्ट के तहत Police ने एक कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति जब्त की है.

Police ने Thursday को बताया कि मजहामा, मगाम बडगाम जिले के निवासी शब्बीर अहमद सोफी नामक एक कुख्यात नशा तस्कर की 9 मरला जमीन और लगभग 50 लाख रुपये की कीमत का एक दो मंजिला आवासीय मकान सहित कई संपत्तियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत जब्त किया गया है.

  राष्ट्रीय डेंगू दिवस-कठुआ में डेंगू जागरूकता पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

Police ने कहा कि यह कार्रवाई नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-ई सहपठित 68-एफ (1) के तहत की गई और यह पीएस कुंजर के एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20,22 और 29 के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी है. Police द्वारा की गई जांच व पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई.

  अंतर-स्कूल जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न

उन्होंने बताया कि नशा मुक्त बारामूला अभियान के तहत Police ने अब तक जिले में 16 कुख्यात नशा तस्करों की 5.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध नशीली दवाओं की संपत्ति जब्त की है. Police ने लोगों से अपने पड़ोस में नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में किसी भी जानकारी के साथ आगे आने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

  सड़क दुर्घटना में एक चालक की मौत

(Udaipur Kiran) /सुमन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *