राजगढ़, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) . राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र judge अब्दुलकदीर मंसूरी की कोर्ट ने Monday को नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जैनेन्द्रकुमार जैन और एडीओपी मनोज मिंज द्वारा की गई.
जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2023 को भोजपुर निवासी 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के परिजनों ने शिकायत दर्ज की, परिवार के लोग खेत पर फसल काटने गए थे तभी बच्ची बिना बताए कहीं चली गई. परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपित राहुल के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान Police ने आरोपित के कब्जे से नाबालिग को दस्तयाब किया. Police ने कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 366, 376(2)एन, 5 एल/6, 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत इजाफा किया. विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित राहुल को 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड, 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड और धारा 366 के तहत पांच साल का कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक