नाहन, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) . अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा ने कहा है कि चुनावी डियुटी में तैनात सभी कर्मचारियों को भारतीय निर्वाचन अयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन जिम्मेवारी पूर्ण करना चाहिए. उन्होंने कहा कि Lok Sabha चुनाव में वरिष्ठ मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है.
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्माने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म 12 डी में घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है जिसके लिए सिरमौर जिला में 175 मोबाईल टीमों का गठन किया गया है. इन्हीं मोबाईल टीमों के सदस्यों के साथ माइक्रो आर्ब्जवर तैनात किये जायेंगे.
उन्होंने कहा कि घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा चुनने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत पात्र वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी किये जायेंगे और यह मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे.
(Udaipur Kiran) / जितेंद्र