धर्मशाला, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) . नाबालिग को घर से भगा कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 20 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. Tuesday को यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र judge फास्ट ट्रेक पोक्सो कोट अनिल शर्मा की अदालत ने सुनाया है. वहीं जुर्माना अदा न करने की Surat में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी.
मामले की पैरवी कर रही विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने बताया कि 14 जून, 2022 को पीड़िता के पिता ने Police चौकी गंगथ में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में बताया गया था कि पीड़िता सुबह घर से स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक वापिस घर नहीं पहुंची. साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम अमरजीत जो उसी गावं में रजाई भरने का काम करता था, पर शक जाहिर किया. क्योंकि वह भी गायब था. इस मामले की जांच एएसआई विरेंद्र सिंह द्वारा की गई. जांच के दौरान आरोपी को नाबालिग के साथ तरियाठ रजौरी जम्मू-कश्मीर से बरामद किया गया, जहां पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की गई. वहीं एकत्रित साक्ष्यों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई. वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से 21 गवाहों को पेश किया गया.
(Udaipur Kiran) /सतेंद्र