लैंड फॉर जॉब मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करने में देरी करने पर सीबीआई को फटकार

राऊज एवेन्यू कोर्ट

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- केस डायरी लेकर कोर्ट में उपस्थित हों जांच अधिकारी

New Delhi, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) . दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करने में देरी करने पर CBI को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि को इस मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे केस डायरी लेकर कोर्ट में उपस्थित हों. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 09 मई को करने का आदेश दिया.

आज CBI की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि अंतिम चार्जशीट करीब-करीब पूरी हो चुकी है लेकिन कुछ कानूनी सवालों पर CBI के अधिकारी आंतरिक चर्चा कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि तीन महीने से अंतिम चार्जशीट के लिए समय ले रही है. अंतिम चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है. कोर्ट में कार्यवाही ठप पड़ी हुई है. कई आरोपितों की विभिन्न अर्जियां लंबित हैं. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी बिकास चंद्र चौरसिया और CBI के एसपी निपुण गुप्ता को केस डायरी के साथ अगली तिथि को पेश होने का आदेश दिया.

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आज इस मामले के आरोपितों लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए. उन्होंने आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. बतादें कि CBI ने 06 मार्च को इस मामले में तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. CBI ने पूरक चार्जशीट में भोला यादव को नौकरी पाने वाले दो अभ्यर्थियों अशोक कुमार और बबीता को आरोपित बनाया है. CBI के पूरक चार्जशीट में कहा गया है कि भोला यादव लालू यादव के सचिव रह चुके हैं और वही सभी काम देखते थे. भोला यादव ही अफसरों को निर्देश देते थे. CBI ने इस संबंध में भोला यादव के कंप्यूटर से दस्तावेज हासिल किए हैं. 27 फरवरी को CBI ने कोर्ट से कहा था कि वो इस मामले में दस दिनों के अंदर पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. CBI ने इस मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे.

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लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था. भोला यादव 2015 के Bihar Assembly Elections में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे.

कोर्ट ने 04 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को CBI की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को CBI ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट में Bihar के उप-Chief Minister तेजस्वी यादव को आरोपित बनाया गया है. CBI इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 15 मार्च 2023 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी. कोर्ट ने पचास पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 07 अक्टूबर 2022 को CBI ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी.

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बतादें कि CBI ने मई 2023 में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. CBI ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

(Udaipur Kiran) /संजय/आकाश

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