मुआवजा राशि जारी न करने पर उपश्रमायुक्त मिर्जापुर तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट

–कोर्ट ने कहा, आदेश की प्रति प्राप्त होने पर तीन दिन में जारी करें रकम

प्रयागराज, 26 अप्रैल (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक कर्मचारी के दावेदारों को अवार्ड किए गए मुआवजे की राशि जारी न करने पर उपश्रमायुक्त मिर्जापुर को तलब किया है. कोर्ट ने पूछा है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और बताएं कि किन परिस्थितियों में, दावेदारों को प्रदान की गई राशि अभी तक जारी नहीं की गई है.

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यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने एमजी इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश के प्राप्त होने पर तीन दिन के भीतर मुआवजे की राशि को जारी किया जाए और इसकी जानकारी सुनवाई की अगली तिथि सात मई को प्रस्तुत की जाए.

दरअसल मामले में कर्मचारी बाबुलाल के मौत के बाद आयुक्त-उपश्रमायुक्त मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश छह लाख, 31 हजार, 874 रूपये का मुआवजा अवार्ड किया. याची ने कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के इस आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी. हालांकि, याची ने दावेदारों को मुआवजे की रकम भुगतान करने के लिए कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के समक्ष जमा कर दी. लेकिन, आयुक्त ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील लम्बित रहने के कारण मुआवजे की रकम जारी नहीं की और दावेदारों मुआवजा रकम जारी करने की अर्जी को खारिज कर दिया.

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जबकि, कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया था. इस पर कोर्ट ने सम्बंधित कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त-उप श्रम आयुक्त, मिर्ज़ापुर को नोटिस जारी कर अगली निर्धारित तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश पारित किया है.

(Udaipur Kiran) /आर.एन/विद्याकांत

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