कोरबा के प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी किया गया पत्र

Letter issued from the District Education Officer's office
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Korba , 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) . जिला शिक्षा अधिकारी Korba की ओर से यह पत्र जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली और Chhattisgarh बोर्ड से संचालित अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को जारी किया गया है. इनमें सभी गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक, हाई-हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य व प्रधान शिक्षक (सीजी व सीबीएसई बोर्ड) शामिल हैं. उन्हें विद्यालय मासिक शुल्क निर्धारण के संबंध में अवगत कराते हुए यह पत्र Korba जिले के समस्त पालक संघ द्वारा 4 मार्च 2024 को दिए गए आवेदन के संदर्भ में लिखा गया है.

इसमें कहा गया है कि फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यालय फीस समिति द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 का फीस निर्धारण कर प्रवेश की कार्यवाही किया जाना है. अतः इस संबंध में स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित दिशा-निर्देश के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में मांगी गई जानकारी 27 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय Korba के समक्ष प्रस्तुत करें. स्कूलों को जारी गाइडलाइन के अनुसार उन्हें अपने विद्यालय के लिए फीस अधिनियम समिति के गठन की नोडल प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने कहा गया है.

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इसी तरह समिति गठन की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा की गई है कि नहीं स्पष्ट करने, समिति के सदस्यों का नामांकन प्रबंधन फीस विनियमन नियम 2020 के तहत किया है या नहीं इसकी जानकारी देने और फीस निर्धारण समिति के सदस्यों का प्रस्ताव व अनुमोदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने कहा गया है. इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या विद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी मासिक ट्यूशन शुल्क लिया जाता है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराना होगा. इस पत्र की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग की ओर से जिला Collector Korba व संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग Bilaspur को भी भेज दी गई है.

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इन 5 बिंदुओं में देनी होगी जानकारी

1. फीस अधिनियम समिति के गठन की नोडल प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए.

2. समिति गठन की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा की गई है कि नहीं, स्पष्ट करें.

3. समिति के सदस्यों का नामांकन प्रबंधन फीस विनियमन नियम 2020 के तहत किया है या नहीं इसकी जानकारी प्रस्तुत करें.

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4. फीस निर्धारण समिति के सदस्यों का प्रस्ताव व अनुमोदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं.

5. क्या विद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी मासिक ट्यूशन शुल्क लिया जाता है इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं.

(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी

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