पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से मनप्रीत बादल को मिली अंतरिम जमानत

मनप्रीत सिंह बादल

चंडीगढ़,16 अक्टूबर . पंजाब-Haryana हाई कोर्ट ने Punjab के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को राहत प्रदान करते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. हाई कोर्ट ने Monday को कुछ शर्तों के साथ मनप्रीत बादल को जमानत दी है. साथ ही हाई कोर्ट ने Punjab सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

दरअसल, मनप्रीत बादल के खिलाफ बठिंडा में लैंड अलॉटमेंट का केस दर्ज हुआ था. जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने कम रेट पर सरकारी प्लाट खरीदे, जिसके लिए बीडीए के अधिकारियों से मिलकर पूरी साजिश रची. जिससे सरकार को 60 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ.

मनप्रीत बादल ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने उन्हें फिलहाल अंतरिम राहत दी गई है. Punjab सरकार को भेजे नोटिस के बाद जवाब आने और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद रेगुलर जमानत पर फैसला होगा. मनप्रीत को जमानत मिलना Punjab सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. आप नेताओं के अलावा भगवंत मान तक पूर्व वित्त मंत्री के फरार होने को लेकर कई तरह के तंज कस रहे थे.