झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक और मामले में राहत

बाबूलाल मरांडी फाइल फोटो

रांची, 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) . झारखंड हाई कोर्ट में तत्कालीन Chief Minister हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में रामगढ़ थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका की सुनवाई Friday को हुई. मामले में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. साथ ही State government को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व सिमडेगा मामले में भी उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली थी.

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आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल ने सोशल Media में झारखंड में बाबूलाल मरांडी की ओर से तत्कालीन Chief Minister हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया था. इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के छह थानों रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रामगढ़ थाने में 22 अगस्त, 2023 को कांड संख्या 196/2023 दर्ज किया गया था.

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(Udaipur Kiran) / वंदना/चंद्र प्रकाश

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