सातवीं की छात्रा से कक्षा में छेड़छाड़: शिक्षक को 5 साल की सजा

5 years imprisonment to teacher for student abuse

चिरांग (असम), 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) . चिरांग जिले के बासुगांव में सातवीं कक्षा की छात्रा से कक्षा के अंदर छेड़छाड़ करने के आरोपित सहायक शिक्षक दीपक कुमार भगत को चिरांग जिला सत्र न्यायालय के विशेष judge सी चतुर्वेदी की अदालत ने Monday को पांच साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. फैसले में 20 हजार रुपये का जुर्माना नहीं देने पर और दो महीने की अतिरिक्त सजा दी गई.

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ज्ञात हो कि अभिभावकों के एक समूह ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश करने के लिए सहायक शिक्षक दीपक कुमार भगत की पिटाई कर उसे Police के हवाले किया था. घटना की खबर प्रसारित होने के बाद इस घटना पर राज्य भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई.

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(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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