अपडेट : जीटीए शिक्षकों की भर्ती की जारी रहेगी सीबीआई जांच, हाई कोर्ट से राज्य सरकार को झटका

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Kolkata , 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) . कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने Friday को उसी अदालत के पहले के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उत्तरी बंगाल में कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, कर्सियांग में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) द्वारा संचालित स्कूलों में भर्ती अनियमितताओं की शिकायतों की CBI जांच का आदेश दिया गया था. मामले की CBI जांच का आदेश न्यायमूर्ति बिश्वजीत बसु की एकल-पीठ ने दिया था. इसने केंद्रीय एजेंसी को 25 अप्रैल तक अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था. इस फैसले के खिलाफ State government ने न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ का रुख किया. खंडपीठ ने Friday को न्यायमूर्ति बिश्वजीत बसु द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा. खंडपीठ ने CBI को 25 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा. State government ने जीटीए द्वारा संचालित स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दो गुमनाम पत्रों पर संदेह व्यक्त किया था. इन पत्रों के आधार पर CBI जांच का आदेश दिया गया था. (Udaipur Kiran) /ओम प्रकाश

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