– दुष्कर्म की शिकार 14 साल की नाबालिग के 28 हफ्ते का भ्रूण हटाने की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई
New Delhi, 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) . Supreme court ने दुष्कर्म की शिकार 14 साल की नाबालिग के 28 हफ्ते का भ्रूण हटाने की मांग करने वाली याचिका पर देर शाम सुनवाई की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने Mumbai के सियोन अस्पताल को नाबालिग लड़की का मेडिकल परीक्षण कल यानि 20 अप्रैल को करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
कोर्ट ने सियोन अस्पताल को निर्देश दिया कि वो ये बताए कि अगर नाबालिग लड़की का भ्रूण हटाया जाता है तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा. सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि बांबे हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें लड़की के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कुछ नहीं कहा गया है.
चीफ जस्टिस की कोर्ट आज सुनवाई के लिए उठ चुकी थी. बाद में उन्हें इस मामले के बारे में सूचित किया गया. कोर्ट को बताया गया कि लड़की की मां ने पहले बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसका भ्रूण हटाने की मांग की थी, लेकिन 4 अप्रैल को बांबे हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी. उसके बाद कोर्ट ने Mumbai के सियोन अस्पताल को मेडिकल बोर्ड गठित कर कल यानि 20 अप्रैल को लड़की का मेडिकल परीक्षण करने का आदेश दिया. कोर्ट ने Maharashtra सरकार को निर्देश दिया कि वो लड़की को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करें. कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग लड़की का रेप किया गया था. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत First Information Report दर्ज की गई है.
(Udaipur Kiran) /संजय