केजरीवाल को इंसुलिन देने की मांग पर आदेश सुरक्षित, 22 अप्रैल को फैसला

केजरीवाल को इंसुलिन देने की मांग पर आदेश सुरक्षित, 22 अप्रैल को फैसला

New Delhi, 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) . दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के Chief Minister अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने की मांग की है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 22 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने के संकेत दिए हैं. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को शुगर की बीमारी है और इसके लिए उन्हें इंसुलिन की जरूरत होती है. सिंघवी ने कोर्ट को केजरीवाल के शुगर लेवल का चार्ट दिखाया.

सिंघवी ने कहा कि आज तक हमने किसी को आम खाने की शिकायत करते नहीं सुना. केजरीवाल को 48 बार घर का खाना दिया गया, जिसमें तीन बार आम भेजा गया. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन और ईडी की मिलीभगत से केजरीवाल का Media ट्रायल किया जा रहा है कि वो आम और मिठाई खाकर अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं, ताकि स्वास्थ्य के आधार पर जमानत का आधार बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि ईडी किस तरह की राजनीति पर उतर आई है कि वो ये सब सवाल खड़ी कर रही है.

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सिंघवी ने कहा कि जेल अधीक्षक केजरीवाल के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं. उन्होंने कहा कि जेल में कैदी होने का ये मतलब नहीं है कि स्वास्थ्य का कोई अधिकार नहीं है. क्या केजरीवाल गैंगस्टर हैं या हार्डकोर अपराधी हैं कि उन्हें 15 मिनट अपने doctor से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सलाह नहीं दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि 75 साल के लोकतंत्र में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई.

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सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हमारे कल की दलील के अनुसार केजरीवाल के खाने की सामग्री doctor की ओर से निर्धारित की गई डाइट से मेल नहीं खाती है. कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि जब 1 अप्रैल को घर का बना खाने की इजाजत दी गई थी तो उस समय दिया गया डाइट चार्ट आपको फॉलो करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि आपके डाइट चार्ट और जेल के डाइट चार्ट को देख कर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है.

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल को घर का बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वह फल या कुछ भी खा सकते हैं. जेल प्रशासन ने कहा कि वह डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं और एम्स के मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए था. जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है.

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कोर्ट ने 18 अप्रैल को केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल से केजरीवाल का डाइट चार्ट तलब किया था. 15 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी.

दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने उसी दिन 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल इस मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

(Udaipur Kiran) /संजय

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